Now Teacher will Take Transfer in Home Town, Govt Hike 3 Percent DA

बड़ी खबर! अब शिक्षक अपने गृह जिले में करवा सकेंगे ट्रांसफर, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी पर लगी मुहर, यहां की सरकार ने लिया फैसला

शिक्षक अपने गृह जिले में करवा सकेंगे ट्रांसफर! 7th Pay Commission: Now Teacher will Take Transfer in Home Town Govt Also Hike 3 Percent DA

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : April 23, 2022/8:18 pm IST

रांची: Teacher Take Transfer in Home Town प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि पहले महंगाई भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से भुगतान किया जाएगा।

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Teacher Take Transfer in Home Town वहीं, छठे वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा पांचवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 368 प्रतिशत से बढ़ाकर 381 प्रतिशत कर दिया गया है। पेंशन कर्मियों को भी इसी प्रकार महंगाई भत्ता का लाभ देय होगा।

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राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षकों की तबादला नीति में संशोधन को लेकर अनुमति मांगी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के अनुसार, राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के तबादले के लिए पूर्व में लागू नीति में संशोधन किया गया है। 13 अप्रैल को कैबिनेट की हुई बैठक में इसपर स्वीकृति मिल चुकी है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इसपर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर ही अधिसूचना जारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। इस आलोक में ही इसपर आयोग से अनुमति मांगी गई है।

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जानकारों का कहना है कि शिक्षकों की तबादला नीति आचार संहिता के दायरे में आती है। इसलिए इसपर आयोग की अनुमति मिलने की संभावना कम है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पंचायत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षक कार्यरत होते हैं। राज्य में शिक्षकों की तबादला नीति वर्ष 2019 में लागू की गई थी। इसमें संशोधन होने से शिक्षकों का जहां अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा, वहीं शिक्षक अपने गृह जिला में भी पदस्थापित हो सकेंगे। शिक्षकों का चरणबद्ध ढंग से तबादला होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षक को तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी। प्रथम चरण में महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रस्त एवं पति-पत्नी का स्थानांतरण होगा।

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