पानी पीने के बहाने आया था घर, दो बच्चों की विधवा मां के साथ युवक ने बार-बार की ऐसी हरकत, कोर्ट में खुला राज…

A young man raped a young widowed mother at knife point घनी बस्ती वाले इलाके में दो बच्चों के साथ रहने वाली महिला के साथ बार-बार रेप

पानी पीने के बहाने आया था घर, दो बच्चों की विधवा मां के साथ युवक ने बार-बार की ऐसी हरकत, कोर्ट में खुला राज…

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Modified Date: January 3, 2023 / 09:27 pm IST
Published Date: January 3, 2023 9:27 pm IST

A young man raped a young widowed mother at knife point: मुंंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने एक रेप मामले में आरोपी पर दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि घनी बस्ती वाले इलाके में दो बच्चों के साथ रहने वाली महिला के साथ बार-बार रेप हो सकता है। आरोपी ने एफआईआर को खारिज करवाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। महिला के पति की पांच साल पहले मौत हो गई थी। महिला का आरोप था कि पानी पीने के बहाने आरोपी उसके घर था और फिर चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया।

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कोर्ट ने खारिज की याचिका

महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि उसने पैसे भी मांगे थे लेकिन जब देने से इनकार कर दिया तो उसके गहने छीनकर ले गया और सोनार के पास बेंच दिए। एफआईआर में लिखा गया था कि पीड़िता के साथ कई बार रेप किया गया और उसे मारा-पीटा गया। आरोपी के वकील का तर्क था कि घटना के कई महीने बाद क्यों एफआईआर दर्ज हुई?

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उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार और झूठे हैं। महिला घनी बस्ती वाले इलाके में बच्चे के साथ ऱहती थी। आरोपी और महिला एक दूसरे को लंबे समय से जानते भी थे। जूलर ने भी अपने बयान में यही कहा कि महिला के ही कहने पर गहने बेचे गए थे।

इसके अलावा महिला के मां-बाप के बयान से भी यही पता चलता है कि उनको इस घटना की जानकारी नहीं थी। महिला ना तो खुद मां-बाप से मिलने गई और ना ही उन्हें आने दिया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि कई बार चाकू की नोक पर महिला के साथ रेप हुआ था और आरोपी उसके गहने लेकर भाग गया था। फिर भी महिला ने हिम्मत करके एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि आरोपी महिला के बच्चों को भी मारने की धमकी देता था।

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महिला ने लगाए झूठे आरोप

A young man raped a young widowed mother at knife point: डिविजन बेंच ने कहा कि पीड़िता ने लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। इसके अलावा आरोपी लगातार महिला के घर आता जाता था। यह भी पता चला है कि महिला अपना एटीएम कार्ड भी आरोपी को दे देती थी। इससे पता चलता है कि पहले से ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। पति जब जिंदा था तब भी महिला उस व्यक्ति से मिलती थी। कोर्ट ने कहा कि जूलर का बयान भी यही कहता है कि महिला ने खुद ही गहने बेचवाए थे।

बेंच ने कहा कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि घनी बस्ते में दो बच्चों के साथ रहने वाली विधवा महिला के साथ बार-बार रेप होता रहा। एफआईआर और चार्जशीट रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि महिला और आरोपी के बीच जो भी संबंध बने हों वे सहमति से बने हों। अगर आरोपी को केस झेलना पड़ता है तो उसके लिए यह पीड़ादायी होगा।

 

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