ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत…

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। Alt News co-founder Mohammad Zubair gets bail

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  • Publish Date - July 8, 2022 / 01:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

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Alt News co-founder Mohammad Zubair: नई दिल्ली। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप मे गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।

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बता दें कि जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका लगाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

Alt News co-founder Mohammad Zubair: गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी और केस रद्द करने से इनकार कर दिया था। यूपी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा-295ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और आईटी एक्ट की धारा-67 के तहत केस दर्ज किया है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था।

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Alt News co-founder Mohammad Zubair: ज्ञात हो कि यह मामला महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ किए गए एक ट्वीट से जुड़ा है। जुबैर पहले से ही दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसने उस पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। यह मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित था। इस ट्वीट में 1980 के दशक की एक फिल्म – किसी से ना कहना का स्क्रीनशॉट शेयर किया था।

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