आजम खान, अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय सुरक्षित

आजम खान, अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय सुरक्षित

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  • Publish Date - May 14, 2024 / 11:46 PM IST,
    Updated On - May 14, 2024 / 11:46 PM IST

प्रयागराज, 14 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।

आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र के कथित फर्जीवाड़े मामले में 18 अक्टूबर, 2023 को सुनाई गई सात वर्ष की सजा को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला तीन जनवरी, 2019 का है जब आकाश सक्सेना जोकि मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक हैं, ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप है कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए।

इसके बाद, रामपुर के सत्र न्यायालय ने 18 अक्टूबर, 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इस मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

भाषा

राजेंद्र, रवि कांत रवि कांत