Rajasthan Magistrate FIR
Rajasthan Magistrate FIR: जयपुर। राजस्थान के करौली जिले में एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता से अपनी चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने को कहने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के यह जानकारी दी है।
पुलिस उपाधीक्षक (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) प्रकोष्ठ मीना मीणा ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता ने 30 मार्च को हिंडौन की स्थानीय अदालत के मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने उसे चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने को कहा था। अधिकारी ने कहा, ‘‘ उसने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया और 30 मार्च को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।’’ उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 345 और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार दलित युवती से 19 मार्च को कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था और 27 मार्च को हिंडौन सदर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।