हरियाणा में अप्रैल 2023 से अदालत के आदेश हिंदी में भी उपलब्ध होंगे

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हरियाणा में अप्रैल 2023 से अदालत के आदेश हिंदी में भी उपलब्ध होंगे: Court orders in Haryana will also be available in Hindi from April 2023

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  • Publish Date - December 14, 2022 / 12:35 AM IST,
    Updated On - December 14, 2022 / 07:57 AM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा की निचली अदालतों के आदेश अगले साल एक अप्रैल से हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होंगे। एक आधिकारिक आदेश में मंगलवार को यह जानकारी दी गयी। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस संबंध में हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में निचली अदालतें और न्यायाधिकरण भी अगले साल एक अप्रैल से हिंदी में आदेश जारी करेंगे।

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हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में हिन्दी भाषा के प्रयोग पर हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में संशोधन करने के प्रस्ताव के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज हरियाणा सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव एक अप्रैल 2023 से लागू होगा।

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