दिल्ली सरकार ने निजी, सरकारी विद्यालयों में शुल्क विनयमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने निजी, सरकारी विद्यालयों में शुल्क विनयमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

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  • Publish Date - April 29, 2025 / 04:39 PM IST,
    Updated On - April 29, 2025 / 04:39 PM IST

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी।

बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी देकर एक ‘साहसिक और ऐतिहासिक’ कदम उठाया है।

गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के दिनों में व्यापक रूप से चर्चा हुई और कुछ स्कूलों की गतिविधियों और शुल्क वृद्धि के नाम पर छात्रों के ‘उत्पीड़न’ की शिकायतों के कारण अभिभावकों में ‘घबराहट’ थी।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में पिछली सरकारों ने शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को रोकने में सरकार की मदद करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं था।’’

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधेयक में शुल्क वृद्धि को विनियमित करने के लिए त्रिस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव है।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश