उच्च न्यायालय शाजिया इल्मी के मानहानि मामले में राजदीप सरदेसाई की अपील पर जुलाई में सुनवाई करेगा

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उच्च न्यायालय शाजिया इल्मी के मानहानि मामले में राजदीप सरदेसाई की अपील पर जुलाई में सुनवाई करेगा

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  • Publish Date - May 30, 2025 / 06:53 PM IST,
    Updated On - May 30, 2025 / 06:53 PM IST

नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह पत्रकार राजदीप सरदेसाई की उस अपील पर जुलाई में सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता शाजिया इल्मी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह छुट्टियों के बाद याचिका पर सुनवाई करेगी और इसे दो जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एकल न्यायाधीश ने चार अप्रैल को इल्मी को मानहानि मामले में आंशिक राहत दी थी। अदालत ने अगस्त 2024 के अपने अंतरिम आदेश की पुष्टि की थी जिसमें उसने सरदेसाई को अपने निजी ‘एक्स’ हैंडल से वीडियो हटाने का निर्देश दिया था।

एकल न्यायाधीश ने इल्मी पर अपनी याचिका में कुछ तथ्यों को जानबूझकर दबाने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इल्मी ने दावा किया था कि सरदेसाई द्वारा आयोजित बहस कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बिना उनकी अनुमति के रिकॉर्डिंग कर उनकी निजता का उल्लंघन किया गया और उनकी मानहानि की गई।

हालांकि, अदालत ने कहा था कि वीडियो के उस हिस्से को रिकॉर्ड करना और प्रसारित करना, जिसमें इल्मी के बहस से अलग होते और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाते हुए देखा गया था, ‘‘उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है।’’

उसने कहा था कि सरदेसाई और वह चैनल जिसके साथ वह जुड़े हुए हैं, इल्मी की स्पष्ट सहमति के अभाव में वीडियो के उस हिस्से को रिकॉर्ड या इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।

विवाद तब शुरू हुआ जब इल्मी ने जुलाई 2024 में अग्निवीर योजना विवाद पर सरदेसाई द्वारा आयोजित एक समाचार चैनल पर बहस में हिस्सा लिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद इल्मी ने बीच में ही शो छोड़ दिया। बाद में पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और पोस्ट डाला, जिसके बारे में इल्मी ने दावा किया कि यह आपत्तिजनक है और उनकी निजता का उल्लंघन है।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश