बेंगलुरु, 15 नवंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की अपील पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगा जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई जांच करने की मंजूरी को चुनौती दी गई है।
सीबीआई ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश का उल्लेख किया जिसमें सीबीआई द्वारा स्थगन को रद्द करने के आवेदन को यथासंभव शीघ्र या कहें तो दो सप्ताह के भीतर निपटाने को कहा गया है।
इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की।
इससे पहले एक पीठ ने शिवकुमार पर मुकदमे के लिए सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2019 को दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तब शिवकुमार ने इसे खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी जिसने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सीबीआई ने स्थगन आदेश को रद्द करने की अर्जी दायर की थी। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में भी विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
भाषा वैभव माधव
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