नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बिहार के एक नक्सली और उसके परिवार की 40 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है।
पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन के प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य और नेता रामबाबू राम उर्फ राजन/प्रहार/निखिल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
नक्सली नेता के खिलाफ जबरन वसूली और कथित गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए एक अस्थायी आदेश के अनुसार कुर्क संपत्तियों में रामबाबू और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और इमारतें शामिल हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इनकी कुल कीमत 40.23 लाख रुपये है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘आरोपी ने अपराध से अर्जित आय का निवेश अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया है ताकि उन्हें स्वच्छ छवि के तौर पर दिखाया जा सके।’’
ईडी ने रामबाबू के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा दर्ज कम से कम 28 प्राथमिकियों और कई आरोपों को संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया।
भाषा. अमित उमा
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