EPFO on Asaduddin Owaisi: ईपीएफओ ने नियमों में किया बदलाव तो ओवैसी उठाया सवाल, अब EPFO ने दिया ये करारा जवाब, कह दी ये बड़ी बात
EPFO on Asaduddin Owaisi: ईपीएफओ ने नियमों में किया बदलाव तो ओवैसी उठाया सवाल, अब EPFO ने दिया ये करारा जवाब, कह दी ये बड़ी बात
EPFO on Asaduddin Owaisi | Photo Credit: IBC24
- ईपीएफओ ने नियमों में किया बदलाव
- ओवैसी बोले- सरकार आपके पैसों का मालिक बन गई है
- EPFO ने सफाई दी
नई दिल्ली: EPFO on Asaduddin Owaisi कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बदलाव किया है। अब पूरा PF निकालने की समयसीमा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। जिसको लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा पीएफ निकासी के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जिसके बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा पलटवार किया है।
EPFO on Asaduddin Owaisi कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ‘नौकरी छूटने के तुरंत बाद लाभार्थी 75% अमाउंट तुरंत निकाल सकता हैं। 12 महीने तक बेरोजगार रहने पे बाकी 25% राशि भी निकाल सकता हैं। 2 महीने में पूर्ण राशि निकालने से 3 महीने के बाद दूसरी नौकरी लग जाने से सर्विस continuous नहीं मानी जाती हैं और वे पेंशन पात्र नहीं होते। क्योंकि पेंशन के लिए 10 वर्ष continuous नौकरी जरूरी है। इन Reforms से EPFO के लाभार्थी को पेंशन हेतु पात्र बनाने में सुविधा होगी।
आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ निकासी के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर कहा था कि बेरोजगारी में सरकार का ‘बचत उत्सव’ चल रहा है। पहले आप 1-2 महीने में PF निकाल सकते थे, अब 13 साल इंतजार करिए। ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन सरकार की दया से ही मिलेंगे।”
ओवैसी ने आगे लिखा था कि ”PF का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक। मतलब बेरोजगारी में आपको एक साल का इंतजार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते। EPFO वैसे भी आपके पैसों का मालिक बना हुआ है।” यानी बेरोजगारी के दौर में भी आपका खुद का पैसा आपको तुरंत नहीं मिलेगा।
ओवैसी ने आगे लिखा था कि EPFO के पास इस समय 54,658 करोड़ रुपये ‘अनक्लेम्ड PF’ पड़ा है। यानी ऐसे पैसे, जिन पर न किसी कर्मचारी का दावा है और न ही उन्हें निकाला गया है। इसके अलावा, 25 से 35% PF निकासी के आवेदन हर साल रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय भी राहत नहीं मिलती।
*नौकरी छूटने पर EPF निकालने के लिए 2 महीने की जगह 12 महीने क्यो किया गया ?*
– नौकरी छूटने के तुरंत बाद लाभार्थी 75% अमाउंट तुरंत निकाल सकता हैं ।
– 12 महीने तक बेरोजगार रहने पे बाकी 25% राशि भी निकाल सकता हैं ।
– 2 महीने में पूर्ण राशि निकालने से 3 महीने के बाद दूसरी नौकरी…
— EPFO (@officialepfo) October 15, 2025
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