दलित व्यक्ति की हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

दलित व्यक्ति की हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - December 20, 2023 / 10:09 PM IST,
    Updated On - December 20, 2023 / 10:09 PM IST

चित्रकूट (उप्र), 20 दिसंबर (भाषा) चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच व्यक्तियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि कर्वी कोतवाली के सपहा गांव के रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति किशोर उर्फ रामकिशोर ने दो जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुधीर पटेल, अजीत पटेल, अरुण तिवारी, विनय सिंह और विजय बहादुर ने घर में घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से उसके ममेरे भाई रामराज को मारा, जिसके चलते गंभीर चोट आने के बाद उसकी मौत हो गयी।

यादव ने बताया कि पुलिस ने घटना के दो दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 23 जनवरी 2022 को सभी के खिलाफ अदालत आरोप पत्र दायर किया था।

उन्होंने बताया कि अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एससी-एसटी) के न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी की अदालत ने बुधवार को दोषी पाए गए व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 21-21 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं सलीम जोहेब

जोहेब