Haryana High Court: तलाक के बाद पति-पत्नी करना चाहते हैं दोबारा शादी, अब कोर्ट में लगाई इस चीज की अर्जी, मामला जानकर हैरान हुए लोग

Haryana High Court: तलाक के बाद पति-पत्नी करना चाहते हैं दोबारा शादी, अब कोर्ट में लगाई इस चीज की अर्जी, मामला जानकर हैरान हुए लोग

  •  
  • Publish Date - August 7, 2024 / 05:20 PM IST,
    Updated On - August 7, 2024 / 05:22 PM IST

Haryana High Court

पंजाब। Haryana High Court: आधुनिकता के इस दौर में हर रोज हमें अनोखी चीजें देखने को मिलती है या ये कहें कि हर रोज ऐसी  घटनाएं सामने आती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होती है। आए दिन शादी-ब्याह से जुड़े भी कई मामले सामने आते रहते हैं। वहीं इस बीच ऐसी ही एक खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरना रह गया है। जिसमें पति-पत्नी तलाक के बाद अब फिर से शादी करना चाहते हैं। इस खबर के बारे में जिसने भी सुना वह हैरान रह गया।

Read More: Today News and LIVE Update 7 August 2024: विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफाई होने पर INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद पर किया विरोध प्रदर्शन 

कोर्ट ने कही ये बात

दरअसल, पंजाब के रहने वाले पति-पत्नी ने वैवाहिक विवाद के चलते फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था, लेकिन बाद में अपनी गलती का अहसास होने पर पर अब वे फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को रद्द करने की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि वे दोबारा विवाह कर सकते हैं, लेकिन तलाक का आदेश रद्द नहीं हो सकता।

Read More: By-election in Bihar: राज्यसभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा, बिहार की इन दो सीटों पर 3 सितंबर को होगा मतदान 

बच्चे पर पड़ा प्रभाव

बता दें कि इस दंपति ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वे बच्चे के कल्याण के लिए साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके तलाक ने नाबालिग बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित किया है। वहीं हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के खिलाफ अपील इस आधार पर स्वीकार्य नहीं की जा सकती कि वे फिर से पति-पत्नी के रूप में साथ रहना चाहते हैं।

Read More: Free Ration and Gas Cylinder : इस राज्य में मिलेगा फ्री राशन और गैस सिलेंडर, सीएम ने की घोषणा, केवल इन परिवारों को मिलेगा लाभ

नहीं है पुर्नविवाह पर रोक

Haryana High Court: हाईकोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 96(3) के तहत पक्षों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित तलाक के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। साथ ही कहा गया कि वे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, उन्हें फिर से विवाह करने की अनुमति है। अधिनियम में उन पक्षों के पुनर्विवाह पर कोई रोक नहीं है, जिन्होंने तलाक लिया है।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp