कोलकाता, 29 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसे 15 अक्टूबर को यहां ‘दुर्गा पूजा कार्निवल’ में भाग लेने के दौरान कुछ विशेष वाक्य लिखी पट्टी बांधने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से जुड़े और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित ‘कार्निवल’ में ड्यूटी पर तैनात डॉ. तपब्रत रॉय को 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
रॉय ने मैदान पुलिस थाने में दर्ज मामले में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया।
रॉय के वकील जयंत नारायण चटर्जी ने कहा कि आरोप लगाया गया था कि 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा ‘कार्निवल’ में भाग लेने के दौरान रॉय ने कुछ वाक्य लिखा एक बैज पहना था, जिसे राज्य एजेंसी ने आपत्तिजनक पाया और मामला दर्ज किया गया।
अवकाशकालीन पीठ की न्यायाधीश शम्पा दत्त ने कथित अपराध और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप की प्रकृति पर विचार करते हुए रॉय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर चार दिसंबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि अवकाश के बाद अदालत के फिर से खुलने पर मामले को नियमित पीठ के समक्ष रखा जाए और राज्य अगली तारीख को केस डायरी पेश करे।
कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को एस्प्लेनेड इलाके में जूनियर डॉक्टरों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। यह इलाका रेड रोड पर आयोजित दुर्गा पूजा ‘कार्निवल’ के पास है।
भाषा शफीक अविनाश
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