उच्च न्यायालय ने अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक का आदेश निरस्त किया

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उच्च न्यायालय ने अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक का आदेश निरस्त किया

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  • Publish Date - May 20, 2026 / 04:16 PM IST,
    Updated On - May 20, 2026 / 04:16 PM IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ ऑनलाइन मीडिया प्रतिष्ठान ‘न्यूजलॉन्ड्री’ की महिला पत्रकारों के संबंध में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया।

साथ ही मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए सत्र अदालत को वापस भेज दिया।

न्यूजलॉन्ड्री की संपादकीय निदेशक मनीषा पांडे द्वारा सत्र अदालत के स्थगन आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि स्थगन आदेश बिना किसी कारण दिया गया और ‘‘इस तरह का स्थगन संतोषजनक नहीं है।’’

उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को मित्रा की स्थगन याचिका पर नए सिरे से विचार करने और चार सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

इसने कहा, ‘‘सत्र अदालत से अनुरोध है कि वह स्थगन याचिका का निपटारा यथाशीघ्र, लेकिन निश्चित रूप से चार सप्ताह के भीतर करे।’’

उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों से 22 मई को सत्र अदालत के समक्ष पेश होने को कहा।

सत्र अदालत ने चार मई को मित्रा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने पर 28 मई तक रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि सत्र अदालत ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना सुनवाई के पहले ही दिन मनमाने ढंग से स्थगन आदेश पारित कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मित्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 अप्रैल को पांडे की याचिका पर मित्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

मित्रा पर पांडे और आठ अन्य महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने का आरोप है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सामग्री यौन-संबंधी टिप्पणियों की श्रेणी में आती है और प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई प्रतीत होती है।

भाषा नेत्रपाल नरेश

नरेश

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