प्रयागराज, 18 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से जुड़े संशोधित आवेदनों पर संबंद्ध पक्षों की दलीलें शुक्रवार को सुनने के बाद सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में दायर विभिन्न आवेदनों पर अदालत के आदेश का इंतजार है।
अदालत ने अपने पूर्व के आदेश में कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से बाधित नहीं हैं। पूजा स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक ढांचे को जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद था, उसे परिवर्तित करने से रोकता है।
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद भूमि का कब्जा देने और उस स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग के साथ कुल 18 वाद दायर किए हैं।
यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।
भाषा सं राजेंद्र शोभना
शोभना