करूर भगदड़ : उच्चतम न्यायालय टीवीके की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

करूर भगदड़ : उच्चतम न्यायालय टीवीके की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

  •  
  • Publish Date - October 9, 2025 / 07:54 PM IST,
    Updated On - October 9, 2025 / 07:54 PM IST

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा)उच्चतम न्यायालय तमिल फिल्मों के अभिनेता विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

करूर में 27 सितंबर को विजय की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 60 अन्य लोग घायल हो गए थे।

उच्चतम न्यायालय मंगलवार को टीवीके की याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति हो गया था।

शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती दी गई है।

टीवीके ने अपनी याचिका में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करते हुए दलील दी है कि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच कराना संभव नहीं होगा।

याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों को शामिल कर विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है।

इसमें आरोप लगाया गया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के कारण भगदड़ मची।

याचिका में पार्टी और अभिनय से राजनीति में आए विजय के खिलाफ उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए, जो अपेक्षित 10,000 प्रतिभागियों से लगभग तीन गुना अधिक था। पुलिस ने इस त्रासदी के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को जिम्मेदार ठहराया।

भाषा धीरज नरेश

नरेश