केरल : अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के जुर्म में युवक को 30 साल की कैद की सजा सुनायी

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केरल : अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के जुर्म में युवक को 30 साल की कैद की सजा सुनायी

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 11:55 AM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 11:55 AM IST

इडुक्की (केरल), 27 फरवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने 25 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में 16 वर्षीय लड़की को नौकरी का झांसा देकर तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक थिएटर में बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में कुल 30 साल की कैद की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजोमोन जोसेफ ने बताया कि इडुक्की पैनाव की त्वरित अदालत के न्यायाधीश नोबेल डी एस ने तिरुप्पुर निवासी मोहम्मद रियास को भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 30 साल की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एसपीपी ने कहा कि दोषी को केवल 15 साल जेल में बिताने होंगे क्योंकि यह उसे दी गई अधिकतम सजा है और बाकी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने यह भी सिफारिश की कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण यहां मरायूर के पास रहने वाली लड़की को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि रियास और लड़की की जान-पहचान फोन के माध्यम से हुई और वे नियमित रूप से बात करने लगे। उन्होंने बताया कि आरोपी ने नौकरी का वादा करके लड़की को तिरुप्पुर बुलाया।

जब वह बस से वहां पहुंची, तो वह उसे एक ऐसे थिएटर में ले गया जहां ज्यादा लोग नहीं थे और वहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

अभियोजक ने बताया कि लड़की के पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे तिरुप्पुर में ढूंढ लिया गया और आरोपी समेत दोनों को केरल लाया गया।

उन्होंने बताया कि लड़की का बयान दर्ज करने के दौरान अपराध के बारे में पता चला।

अभियोजक ने बताया कि अदालत ने 35 गवाहों के बयान दर्ज किए और 41 दस्तावेजों की जांच करके युवक को लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा