कन्नूर (केरल), 28 मार्च (भाषा) केरल विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक शिकायत बिना अनुमति समय से पहले मीडिया को जारी करने के आरोप में जिले के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी।
आयोग के एक बयान में कहा गया है कि शिकायत को शुक्रवार को जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मीडिया को जारी कर दिया गया जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव से संबंधित आधिकारिक कर्तव्य का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।
आयोग ने यह भी कहा कि यह भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक तंत्र की निष्पक्षता से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन है।
बयान में कहा गया है, “जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस चूक का गंभीर संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारी को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक कामकाज की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।”
भाषा खारी अमित
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