एचआईवी पॉजेटिव महिला को कंपनी ने निकाला, कोर्ट का फैसला- नौकरी वापस, तीन साल का वेतन भी

एचआईवी पॉजेटिव महिला को कंपनी ने निकाला, कोर्ट का फैसला- नौकरी वापस, तीन साल का वेतन भी

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  • Publish Date - December 4, 2018 / 08:18 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

पुणे। आखिरकार तीन साल की क़ानूनी लड़ाई के बाद एचाईवी पोसिटिव एक महिला कर्मचारी को न्याय मिल ही गया है। बताया जा रहा है कि एक फार्मासिटिकल कंपनी से महिला को उस वक्त निकाल दिया गया था जब उसकी मेडिक्लेम रिपोर्ट से पता चला था कि उसे एडस है। और उसके बाद तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद महिला कर्मचारी को न्याय मिला और लेबर कोर्ट ने कंपनी को दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया। बता दें कि सोमवार को लेबर कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि महिला कर्मचारी को उसी पद पर दोबारा रखा जाए, जिस पद पर वह थी और साथ ही उसके पिछले सभी वेतन दिए जाएं।

 

पांच सालों तक ट्रेनी ऑपरेटर के पद में कार्यरत इस महिला को उस वक्त सबसे ज्यादा झटका लगा। जब उसे मेडिकल क्लेम रिपोर्ट जमा करने के लिए डाक्यूमेंट मांगा गया और उसके बाद उससे एचआईवी के बारे में पूछा गया उस दौरान महिला ने बताया कि हां मेरे पति से यह बीमारी हुई है।

इतना सुनते ही कम्पनी ने आधे घंटे के अंदर ही उसे इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। हालांकि कम्पनी ने लिखित में वजह उसका काम के दौरान अनुपस्थित होना बताया था।