Husband not Makes Physical Relation
भागलपुर : Lady Romance With her Boyfriend बिहार के भागलपुर सन्हौला थाना क्षेत्र के रमासी गांव में हुए हत्याकांड मामले में मृतक के पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दे दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत ने दोनों को इस हत्याकांड का मुख्य दोषी करार दिया है।
Lady Romance With her Boyfriend दरअसल, सन्हौला थाना क्षेत्र के रमासी गांव के रहने वाले कैलू की बेवफा पत्नी सरिता देवी ने अपने प्रेमी दिनेश यादव के साथ मिलकर पति को न सिर्फ काट डाला था, बल्कि उसके शव को घर के बरामदे में ही दफना दिया था। कत्ल करने के बाद उन्हें यह लगा था कि कत्ल का पोशीदा राज बरामदे में ही दफन कर देने पर कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन कत्ल का पोशीदा राज छह जुलाई 2019 की रात के तीसरे दिन ही दुर्गंध के कारण आस-पास में फैलने लगा था। जिसके बाद शव को खोदकर बाहर निकाला गया था।
पड़ोस के लोगों ने ही सन्हौला पुलिस को दुर्गंध फैलने पर आशंका व्यक्त करते हुए सूचना दी थी। तब उक्त सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर लिया था। फिर पुलिस ने सरिता और उसके प्रेमी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। सरिता ने तब अपना जुर्म कबूल कर बताया था कि किस तरह प्रेमी संग पति का धारदार हथियार से गला रेत दिया गया था। खुद अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने सन्हौला थाने पहुंच गई थी। अपने बेटे को फोन कर यह सूचना भी सरिता ने दी थी कि उसके पिता लापता हैं। जब भेद खुला तब पुलिस घर पहुंच शव बरामद किया था। तब घर में कई जगह खून के धब्बे भी मिले थे। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाया था।
सन्हौला-घोघा मुख्य पथ पर कैलू दास ने परिवार के सहयोग से होटल और दुकान खोल रखी थी। होटल चलाने के दौरान उसकी पत्नी से दिनेश यादव की नजदीकियां बन गई थी। उसका आना-जाना लगा रहता था। पति को इस बात का आभास हो गया था। पति इसका विरोध करता था। इस कारण पति-पत्नी में हमेशा विवाद होने लगा था। पत्नी ने स्वीकार किया था कि एक दिन उसके पति ने दिनेश यादव के साथ उसे देख लिया था। उसके बाद सरिता ने पति का बांह जोर से दबाया और दिनेश ने धारदार हथियार से गला रेत दिया था। फिर दिनेश ने कुदाल से घर में गड्ढा किया और शव को दफन कर दिया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने तब हत्याकांड के उदभेदन में अहम भूमिका निभाई थी।