चेन्नई, 17 अगस्त (भाषा) शहर की एक अदालत ने तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ लंबित धन शोधन मामले को बृहस्पतिवार को यहां सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 अगस्त को मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, ने इसे रिकॉर्ड पर लिया और मामले को सांसदों व विधायकों से संबंधित मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “शिकायत और रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत फाइल पर लिया गया। तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए मामला विशेष अदालत नंबर 1 को सौंप दिया गया।’’
इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
बालाजी को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में 14 जून को गिरफ्तार किया था। तब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।
भाषा प्रशांत वैभव
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