नैनीताल, 22 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को नैनीताल नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) रोहिताश शर्मा को शहर में स्वच्छता की स्थिति का संज्ञान लेने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।
एक याचिका पर सुनवाई के दौरान नैनीताल में व्याप्त अस्वच्छता के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने ईओ को पूरे शहर का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया ।
न्यायालय ने ईओ को तत्काल कूड़ेदान की कमी वाले क्षेत्रों में कूड़ेदान रखवाए जाने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
न्यायालय ने ये निर्देश याचिकाकर्ता मनोज कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए, जिसमें आरोप लगाया था कि नैनीताल नगर पालिका ने तीन माह काम करने के एवज में उन्हें वेतन दिए जाने के अदालत के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं किया है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान ईओ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन का निपटारा कर दिया गया है और उनके वकील को 21,600 रुपये का डिमांड ड्राफट सौंप दिया गया है ।
भाषा सं दीप्ति धीरज
धीरज