देश की राजधानी में बार-रेस्टॉरेंट को बंद करने का आदेश, संक्रमण पर लगाम लगाने DDMA का फैसला

देश की राजधानी में बार-रेस्टॉरेंट को बंद करने का आदेश! Order to Close Bar and Restaurant allow 'take away' facility only in Delhi

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  • Publish Date - January 11, 2022 / 07:25 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

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नई दिल्ली: Order to Close Bar and Restaurant देश की राजधानी दिल्‍ली में कोविड-19 (Covid-19) और ओमिक्रॉन की बढ़ती तेजी के बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक हुई। बैठक में संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। वहीं, दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को बंद रखने का फैसला लिया गया है, हालांकि टेकअवे सुविधा जारी रहेगी। इसके साथ-साथ एक जोन में साप्ताहिक बाजार को केवल एक दिन ही खोलने की ही इजाजत दी गई है।

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Order to Close Bar and Restaurant हालांकि बैठक में यह तय किया गया है कि देश की राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDMA की एक बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मौजूदा पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि कोरोना और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉम के फैलने पर अंकुश लगाया जा सके।

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बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी शामिल थे। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी लागू करना चाहिए। फिलहाल रेस्तरां में 50 फीसदी सीट पर ही बैठकर भोजन करने की अनुमति थी, लेकिन मेट्रो ट्रेन-बसों की शत प्रतिशत सीट पर सवारियों को बैठने की इजाजत है।

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