पीपीसीबी ने अदालत से कहा कि ट्राइडेंट के खिलाफ दो दिन तक नहीं होगी कार्रवाई

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पीपीसीबी ने अदालत से कहा कि ट्राइडेंट के खिलाफ दो दिन तक नहीं होगी कार्रवाई

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  • Publish Date - May 2, 2026 / 06:23 PM IST,
    Updated On - May 2, 2026 / 06:23 PM IST

चंडीगढ़, दो मई (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि सोमवार तक ट्राइडेंट लिमिटेड के खिलाफ कोई दंडात्मक (कठोर) कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत को यह आश्वासन तब दिया गया जब कंपनी ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ की गई छापेमारी बाहरी और राजनीतिक कारणों से प्रेरित लगती है।

ट्राइडेंट लिमिटेड ने 30 अप्रैल को उसके परिसरों पर पीपीसीबी द्वारा की गई छापेमारी के बाद अदालत का रुख किया था।

कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस राजिंदर गुप्ता हैं, जो हाल में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सात सांसदों में से एक हैं।

शुक्रवार को कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पीपीसीबी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी के खिलाफ चार मई तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

याचिका में कंपनी ने कहा कि 30 अप्रैल को उसकी निर्माण इकाई के परिसर में की गई “अभूतपूर्व छापेमारी” मनमानी, दबावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई थी, जिससे वह आहत है।

भाषा

रंजन वैभव

वैभव