स्कूलों में प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी, यहां के स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

स्कूलों में प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोकः Prayer and cultural programs banned in schools due to corona infection

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  • Publish Date - April 24, 2022 / 09:54 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

रांची: Programs banned in school देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अलग-अलग राज्यों से मिलने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के जिलों में स्कूली बच्चे भी कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं। वहीं अब कई राज्य कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी बीच अब झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है।

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Programs banned in school स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में राज्य में स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव जरूरी है। पूर्व में स्कूलों के खोले जाने के समय कोरोना से बचाव को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसका सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के मास्क का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने को कहा है। साथ ही स्कूलों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।

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स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी उपायुक्तों को सरकारी स्कूलों में कोरोना की जांच नियमित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। झारखंड में भी सभी श्रेणी के स्कूल खुल गए हैं, जिनमें प्रत्येक दिन 70 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति रहती है। वहीं, आवासीय विद्यालयों में भी छात्र-छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में कोरोना संक्रमण न हो, इसे लेकर प्राथमिकता के रूप में स्कूलों में कोरोना जांच जरूरी है। उन्होंने खासकर आवासीय विद्यालयों में कैंप लगाकर छात्राओं को कोरोना जांच करने को कहा है ताकि इसमें उन्हें कोई समस्या न हो।

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इन निर्देशों का अनुपालन कराने के निर्देश
– कक्षा एक से 12 के छात्र-छात्राओं के पास कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए माता-पिता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
– शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
– विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को टिफिन बाक्स लेकर आने की अनुमति होगी।
– सभाकक्ष, खेल और अन्य गतिविधि, जिसमें भीड़भाड़ होने की संभावना हो, पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
– शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से अनुपालन करना होगा।
– जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से स्कूलों में कोरोना जांच कराई जाएगी।
– शिक्षा सचिव ने सभी स्‍कूलों में कोरोना जांच कराने के दिए निर्देश