जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया उन्नत स्तर पर: केंद्र ने न्यायालय को बताया |

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया उन्नत स्तर पर: केंद्र ने न्यायालय को बताया

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया उन्नत स्तर पर: केंद्र ने न्यायालय को बताया

:   Modified Date:  December 12, 2022 / 10:43 PM IST, Published Date : December 12, 2022/10:43 pm IST

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन उन्नत चरण में है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है और प्रक्रिया ‘एक उन्नत चरण’ में है।

पीठ ने कहा, ‘श्री अटॉर्नी (जनरल), आप एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करें।’

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने न्याय के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के निर्देश की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था।

इस बीच, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगी, जिसमें मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है।

याचिकाओं में न्यायधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2021 को चुनौती दी गई है, जो फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायधिकरण सहित कुछ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करता है।

कानून न्यायिक और अधिकरणों के अन्य सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विभिन्न शर्तों में संशोधन करता है।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)