Ration Card Holders Big News: ऐसे राशनकार्ड धारकों से होगी रिकवरी, ब्याज के साथ वसूली करेगा खाद्य विभाग, प्रशासन ने जारी किया निर्देश

Ration Card Holders Big News: ऐसे राशनकार्ड धारकों से होगी रिकवरी, ब्याज के साथ वसूली करेगा खाद्य विभाग, प्रशासन ने जारी किया निर्देश

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  • Publish Date - March 29, 2025 / 02:16 PM IST,
    Updated On - March 29, 2025 / 02:16 PM IST

Ration Card Holders Big News: ऐसे राशनकार्ड धारकों से होगी रिकवरी

HIGHLIGHTS
  • खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्र राशन कार्ड धारकों को हटाने के लिए 'गिव अप' अभियान जारी
  • 30 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने पर कोई दंड नहीं, बाद में ब्याज सहित वसूली
  • सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, निजी चौपहिया वाहन धारक आदि अपात्र माने जाएंगे

जयपुर: Ration Card Holders Big News राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ‘गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने इस अभियान को आगामी 30 अप्रैल, 2025 तक संचालित करने का फैसला किया है।

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Ration Card Holders Big News जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर में गिव अप अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। अभियान के तहत 28 मार्च तक 8 हजार 825 परिवार राशन कार्डों की 37 हजार 64 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक कर दिया गया है। वहीं, जयपुर में योजना के 389 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायेगी। शास्ति की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उप व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, उनसे ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

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जिला कलक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जावेगा। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जा रहा है।

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उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

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'गिव अप' अभियान क्या है और इसकी अंतिम तिथि क्या है?

'गिव अप' अभियान एक पहल है जिसके तहत अपात्र राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है।

किन लोगों को राशन कार्ड से नाम हटवाने की जरूरत है?

सरकारी कर्मचारी, 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले, आयकरदाता, निजी चौपहिया वाहन धारक और 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति अपात्र माने जाएंगे।

दि अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाता तो क्या कार्रवाई होगी?

अगर 30 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटाया गया, तो खाद्यान्न की वसूली 27 रुपये प्रति किलो की दर से ब्याज सहित की जाएगी।

गिव अप अभियान के तहत नाम कैसे हटवाएं?

इच्छुक व्यक्ति संबंधित जिला रसद कार्यालय में आवेदन देकर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवा सकते हैं।

क्या अपात्र राशन कार्ड धारकों की वसूली उनके वेतन से की जाएगी?

हां, सरकारी कर्मचारियों की पहचान के बाद वसूली की राशि उनके मासिक वेतन से काटी जाएगी।