नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने शहर के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), आवासीय सोसाइटी और निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के लिए हीटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं।
यह कदम सुरक्षा, साफ-सफाई, बागवानी और अन्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान जैव ईंधन और कचरा जलाने से रोकने के लिए उठाया गया है।
पर्यावरण और वन विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए, आवासीय सोसाइटी और निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान पत्तों, ठोस कचरे, लकड़ी, प्लास्टिक या रबर को जलाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य स्वीकृत ईंधन उपलब्ध कराएं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह संबंधित आदेश का पूरे शहर में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।
भाषा तान्या पारुल
पारुल