बच्चों के साथ ऐसा काम करता था धर्म विशेष का उपदेशक, कोर्ट तक पहुंचा मामला तो मिली ये सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

बच्चों के साथ ऐसा काम करता था धर्म विशेष का उपदेशक, कोर्ट तक पहुंचा मामला तो मिली ये सजा, Sexual harassment of children, FIR against Muslim preacher

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  • Publish Date - February 18, 2025 / 01:18 AM IST,
    Updated On - February 18, 2025 / 09:43 AM IST

Naxal Encounter News/ Image Credit: IBC24 File Photo

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को एक धर्म उपदेशक को बच्चों के साथ कुकृत्य करने का दोषी ठहराया। बच्चे धार्मिक शिक्षा के लिए उपदेशक के पास आते थे।

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सोपोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीर वजाहत ने 2016 के एक मामले में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) के तहत एजाज अहमद शेख को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक पीड़ित बच्चे के पिता ने वर्ष 2016 में बोमई थाने में शेख के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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अभियोजन पक्ष ने बताया, “अभियुक्त एजाज अहमद शेख को आरपीसी की धारा 377 के तहत दो बच्चों से कुकृत्य करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। यौन अपराधों को नियंत्रित करने वाले स्थापित कानूनी सिद्धांत अभियुक्त के अपराध में किसी तरह का संदेह नहीं छोड़ते।’’