विशेष अदालत ने मंगोलपुरी में बिजली चोरी के मामले में एक को दोषी ठहराया: टीपीडीडीएल

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विशेष अदालत ने मंगोलपुरी में बिजली चोरी के मामले में एक को दोषी ठहराया: टीपीडीडीएल

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  • Publish Date - June 25, 2024 / 07:48 PM IST,
    Updated On - June 25, 2024 / 07:48 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगोलपुरी में रहने वाले एक व्यक्ति को घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली चोरी करने का दोषी ठहराया है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) की एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

टीपीडीडीएल की प्रवक्ता के मुताबिक रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने मंगोलपुरी निवासी दिनेश सिंह को विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी करने का दोषी ठहराया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में सजा की अवधि और नागरिक दायित्व का निर्धारण अभी किया जाना है।

टीपीडीडीएल की प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी उपभोक्ता लो टेंशन एरियल बंडल केबल को पंचर करके बिजली चोरी कर रहा था। यह भी पाया गया कि मौके पर कोई मीटर या वैध बिजली कनेक्शन नहीं था और घरेलू उद्देश्यों के लिए 7.718 किलोवाट का लोड जोड़ा गया था।’’

प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से अब तक अदालत ने प्रहलादपुर बांगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और जेजे कॉलोनी शकूरपुर सहित क्षेत्रों से बिजली चोरी के लिए चार और लोगों को दोषी ठहराया है।

टीपीडीडीएल में उपभोक्ताओं से जुड़े मुकदमों की प्रमुख किरण गुप्ता ने बिजली कंपनी के उपभोक्ताओं से निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध किया है।

भाषा

रवि कांत रवि कांत धीरज

धीरज