सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की समय सीमा बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र सरकार बताए कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक के लिए दिशा-निर्देश कब तक लागू होगा।
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर संदेश, सामग्री उपलब्ध करवाने वाले का पता लगाना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए नीति की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, जो बहुत खतरनाक है। सरकार को जल्द इस मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीक खासकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब सरकार को इसमें दखल देना ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इस मुद्दे पर फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं और सरकार ही है जो इस पर दिशा-निर्देश ला सकती है।
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