नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी।
शीर्ष अदालत ने सोनम को जमानत दिए जाने के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने सोनम को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती और छह महीने के भीतर पूरी नहीं होती है तो सोनम नयी जमानत याचिका दायर कर सकती है।
मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम को उसके कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था।
यह दंपति पिछले वर्ष 23 मई को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में छुट्टियां मनाने के दौरान लापता हो गया था। बाद में दो जून 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद किया गया था।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
भाषा
सिम्मी गोला
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