नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, रद्द हुआ हरियाणा HC का रोक लगाने का आदेश

75 percent reservation in jobs : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है

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  • Publish Date - February 17, 2022 / 12:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नई दिल्ली। 75 percent reservation in jobs  :  प्राइवेट नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हरियाणा सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ‘हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून, 2020’ पर रोक के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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75 percent reservation in jobs :  उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। वहीं इसे अस्थिर और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया था। जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब इस मामले में राज्य सरकार की जीत हुई है।

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बता दें कि हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के इरादे से निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून, 2020 लाया है। जिस पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर आवाज उठाया। यह कानून 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है। आपको बता दें कि आदेश के अनुसार कर्मचारी को अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये की मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होता है।

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