नई दिल्ली। आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में 38 दिन से चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पांच जजों की इस पीठ को यह तय करना है कि आधार से निजता का उल्लंघन होता है अथवा नहीं।
पांच जजों की इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।
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कोर्ट पहले ही इस मामले में फैसला आने तक के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाओं के साथ केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगा चुकी है। इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार के खिलाफ कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह चुका है कि जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक आधार लिंक करने का ऑप्शन जारी रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आधार अनिवार्य करने के लिए सरकार लोगों पर दबाव नहीं बना सकती।
वेब डेस्क IBC24