कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: October 13, 2022 12:28 am IST

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाएगा।

शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाएगी।

पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

भाषा रवि कांत वैभव

वैभव


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