कथित मारपीट मामले में उद्योगपति बीना मोदी और अधिवक्ता ललित भसीन के खिलाफ सुनवाई पर रोक

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कथित मारपीट मामले में उद्योगपति बीना मोदी और अधिवक्ता ललित भसीन के खिलाफ सुनवाई पर रोक

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  • Publish Date - March 18, 2026 / 05:39 PM IST,
    Updated On - March 18, 2026 / 05:39 PM IST

नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्योगपति बीना मोदी और वरिष्ठ वकील ललित भसीन के खिलाफ 2024 में एक बोर्ड बैठक के दौरान गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (जीपीआई) के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए समीर मोदी की मां बीना मोदी और भासीन को जारी समन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। अदालत ने दिल्ली पुलिस को चार सप्ताह में यथास्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि ‘‘इस बीच,(सुनवाई अदालत में) लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी।’’

याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को ‘‘पूरी तरह से गलत’’ बताते हुए दलील दी कि सुनवाई अदालत ने फैसला किसी पुख्ता आधार पर नहीं दिया था और यह इस धारणा पर आधारित था कि पुलिस जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को ‘दोषमुक्त’ नहीं कर सकती।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सीसीटीवी तस्वीरों में मारपीट की कोई घटना सामने नहीं आई और समीर मोदी कथित हमले से दो घंटे पहले बैठक में शामिल हुए थे।

सुनवाई अदालत ने 10 फरवरी को मामले का संज्ञान लेते हुए बीना मोदी, भसीन और बीना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को समन जारी किया, जिन पर समीर मोदी पर हमला करने का आरोप है। उन्हें सात मई को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश