त्विषा शर्मा मामला: सीबीआई ने कटारा हिल्स स्थित ससुराल में अपराध दृश्य का नाट्य रूपांतरण किया

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त्विषा शर्मा मामला: सीबीआई ने कटारा हिल्स स्थित ससुराल में अपराध दृश्य का नाट्य रूपांतरण किया

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  • Publish Date - June 1, 2026 / 04:55 PM IST,
    Updated On - June 1, 2026 / 04:55 PM IST

नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को पूर्व मॉडल-अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के सिलसिले में डमी का इस्तेमाल करके अपराध के दृश्य का नाट्य रूपांतरण (रीक्रिएशन) किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

त्विषा शर्मा ने कथित तौर पर 12 मई को अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक और घटना स्थल विशेषज्ञों के साथ सीबीआई त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 12 मई की रात की घटना के विस्तृत ब्योरे के लिए घटनास्थल लेकर पहुंची। त्विषा के पति और सास, दोनों सीबीआई की हिरासत में हैं।

सीबीआई ने उनसे घर की छत पर कथित तौर पर फंदे से लटने के बाद की घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहा।

अधिकारियों ने बताया कि समर्थ और उनकी मां गिरिबाला सिंह की उपस्थिति में मृतक के समान वजन वाली एक ‘डमी’ का उपयोग करके अपराध के दृश्य का नाट्य रूपांतरण किया गया तथा उन्हें कथित आत्महत्या के बाद की घटनाओं के बारे में बताने को कहा गया।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल के घर की छत पर कथित तौर पर फंदे से लटकने वाली त्विषा की मौत को समझने के लिए मिनट-दर-मिनट का घटनाक्रम तैयार करने का भी प्रयास किया।

अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि त्विषा के पति समर्थ उसे एम्स, भोपाल ले गए। अधिकारियों ने बताया कि पति (समर्थ) के दावे के अनुसार, त्विषा ने रात 10.20 बजे फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।

प्राथमिकी के मुताबिक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों ने 13 मई को रात 12:05 बजे पुलिस को बताया था कि त्विषा को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और एक पीएमएलसी दर्ज की गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत्यु ‘फंदे से लटकने’ के कारण हुई थी और उनके शरीर पर ‘मृत्यु से पहले कई चोटें’ थीं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त होने और पूर्व अभिनेत्री-मॉडल त्विषा के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।

अपने बयानों में त्विषा के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले विवाह के समय दिए गए दहेज से असंतुष्ट होकर उसे (त्विषा) प्रताड़ित कर रहे थे। त्विषा की शादी नौ दिसंबर, 2025 को हुई थी।

परिजनों ने ससुराल वालों पर 33-वर्षीय त्विषा को मानसिक यातना देने और घरेलू हिंसा तथा यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।

प्राथमिकी दर्ज कराते समय पुलिस को दिए गए बयान में त्विषा के परिवार ने बताया कि उसने रात 9:41 बजे अपनी मां से बात की थी।

प्राथमिकी में बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि फोन पर बात करते समय उसके पति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और कॉल अचानक कट गई।

आरोप है कि बार-बार फोन करने के बाद गिरिबाला सिंह ने फोन उठाया और त्विषा की भाभी को बताया कि ‘वह अब इस दुनिया में नहीं है’ और फोन कॉल काट दी।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश