West Bengal CBI News: अब मामलों की सीधे जांच कर सकती है CBI! भाजपा सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी छूट, अधिसूचना जारी

West Bengal CBI News: शुभेंदु सरकार ने बंगाल में कुछ मामलों में CBI को जांच करने के लिए पूरी छूट देने का फैसला लिया है।

West Bengal CBI News: अब मामलों की सीधे जांच कर सकती है CBI! भाजपा सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी छूट, अधिसूचना जारी

West Bengal CBI News। Image Credit: X Handle

Modified Date: June 8, 2026 / 05:01 pm IST
Published Date: June 8, 2026 4:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने CBI को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है।
  • सरकार ने कुछ मामलों में मामलों में CBI को जांच करने के लिए पूरी छूट देने का फैसला लिया है।
  • होम एंड हिल अफेयर्स विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

West Bengal CBI News: कोलकाता: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने CBI को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में कुछ मामलों में CBI को जांच करने के लिए पूरी छूट देने का फैसला लिया है। 8 जून 2026 होम एंड हिल अफेयर्स विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मियों और उनसे जुड़े मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है।

जारी की गई अधिसूचना

होम एंड हिल अफेयर्स विभाग की तरफ से जारी की गई इस अधिसूचना का मतलब ये है कि, शुभेंदु सरकार ने CBI को बंगाल में कुछ मामलों की जांच करने के लिए एक बार फिर से सामान्य सहमति दे दी है, (West Bengal CBI News) लेकिन सरकार की तरफ से दी गई यह छूट पूरी तरह बिना शर्त के नहीं है। यह अधिकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत दिया गया है। नोटिफिकेशन 8 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है।

CBI किन-किन मामलों में कर सकेगी जांच?

West Bengal CBI News:  केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामले।
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों से जुड़े मामले।
अगर किसी शख्स पर केंद्रीय कर्मचारियों या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराध करने का आरोप हो, (West Bengal CBI News) तो उनके खिलाफ भी जांच की जा सकेगी।

इन मामलों में सीधे जांच नहीं कर सकेगी CBI ?

पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती है।
ऐसे मामलों में सीबीआई को पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी।

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