एससी-एसटी कानून मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

एससी-एसटी कानून मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

एससी-एसटी कानून मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Modified Date: September 7, 2026 / 03:58 pm IST
Published Date: September 7, 2026 3:58 pm IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान, भारती के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने कोई जातिसूचक टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ गंभीर उकसावे वाली बात का जवाब दिया था।

हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ने भारती की याचिका खारिज कर दी।

विस्तृत आदेश का इंतजार है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश


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