AR Rahman Copyright Allegations/Image Credit: @arrahman
AR Rahman Copyright Allegations: नई दिल्ली। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। बता दें कि, यह आदेश शास्त्रीय गायक और पद्मश्री सम्मानित उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे के तहत आया है। मामला मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म “पोन्नियिन सेलवन 2” के चर्चित गाने “वीरा राजा वीरा” से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने डागर परिवार की पारंपरिक रचना “शिव स्तुति” की हूबहू कॉपी माना है।
सिंगर फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दावा किया कि, ‘वीरा राजा वीरा’ गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा पेश की गई ‘शिव स्तुति’ से काफी हद तक मेल खाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि, गाने की धुन और भाव ‘शिव स्तुति’ से कॉपी किए गए हैं, लेकिन डागर परिवार को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, ‘वीरा राजा वीरा’ सिर्फ ‘शिव स्तुति’ से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसकी रचना का ही बदला हुआ रूप है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने साफ कहा कि, गाने में क्लासिकल रचना का उपयोग किया गया है, लेकिन उसके असली रचयिताओं को न तो श्रेय दिया गया और न ही कोई स्वीकृति ली गई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गाने और फिल्म के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डागर भाइयों को क्रेडिट देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि, वे दो करोड़ रुपए की राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करें। इसके अलावा, वादी उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर को 2 लाख रुपए की लागत भी चुकानी होगी। ए.आर. रहमान जैसे प्रतिष्ठित कलाकार के खिलाफ आया यह फैसला संगीत जगत में कॉपीराइट को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है।