Reported By: Hiten Chauhan
,Balaghat News/Image Source: IBC24
बालाघाट: Balaghat News: बालाघाट जिले का चर्चित और सनसनीखेज टेमनी शराब दुकान अग्निकांड 9 साल बाद अदालत ने पाँच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस वारदात में शराब दुकान के अंदर सो रहे दो सेल्समैन की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। अदालत ने पाँचों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं अदालत ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
ग्राम टेमनी का यह मामला वर्ष 2016 का है, जब शराब दुकान में आगजनी की वारदात से दो सेल्समैन रामविलास यादव और अमरेंद्र सिंह की जलकर मौत हो गई थी। दरअसल, शराब की कीमत को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी संजय राठौर और उसके साथियों ने ग़ुस्से में आकर दुकान पर हमला कर दिया था। देखते ही देखते दुकान में आग लगा दी गई जिसमें दोनों कर्मचारी ज़िंदा जल गए।
Balaghat News: इस मामले की सुनवाई 9 साल तक चली और अब बालाघाट के सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आरोपी संजय राठौर, उसके भाई विजय राठौर, पिता मोतीराम राठौर, शंकरलाल राठौर और सुरेश बुरले को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 42 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।