अब 16 अगस्त को OBC आरक्षण पर होगी सुनवाई, इस वजह से टली आज की सुनवाई

MP  OBC reservation : 27% OBC आरक्षण मामले को लेकर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। HC में रिफरेंस के चलते सुनवाई टल गई । अब 16 अगस्त को .....

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  • Publish Date - August 2, 2022 / 12:29 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

Jabalpur HC

जबलपुर। MP  OBC reservation : 27% OBC आरक्षण मामले को लेकर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। HC में रिफरेंस के चलते सुनवाई टल गई । अब 16 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल के मौजूद ना होने पर सुनवाई को 1 अगस्त के लिए टाल दिया गया था। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति द्वारकाधीश वंसल की युगलपीठ के समक्ष हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता के दिल्ली से जबलपुर न आ पाने के कारण सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी जाए। इस पर ओबीसी की ओर से विशेष अधिवक्ताओं ने मामले में अंतिम स्तर की बहस को गति देने पर जोर दिया और 22 अगस्त से पूर्व निर्धारित करने की आवश्यकता रेखांकित की।

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इसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई एक अगस्त को निर्धारित की थी। इस बीच पूर्व में पारित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक संबंधी अंतरिम आदेश बरकरार रखा गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के प्रकरण में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मप्र में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत मिलाकर कुल आरक्षण 73 प्रतिशत हो रहा है।