Samarth Singh Twisha Sharma Case : 7 दिन की रिमांड खत्म होते ही CBI के कब्जे में समर्थ! हाईकोर्ट में सास गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई शुरू, क्या आज जाएँगी जेल या मिलेगी बेल?

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भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में आज बड़ा दिन माना जा रहा है। मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की 7 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद SIT उसे कोर्ट में पेश करेगी। वहीं हाई कोर्ट में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर भी अहम सुनवाई होनी है।

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  • Publish Date - May 27, 2026 / 02:40 PM IST,
    Updated On - May 27, 2026 / 02:44 PM IST

Samarth Singh Twisha Sharma Case / Image Source : FILE

भोपाल : Samarth Singh Twisha Sharma Case भोपाल के बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की 7 दिनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। इसके बाद SIT आज आरोपी समर्थ सिंह को न्याय सेवा सदन में JMFC (जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) आकांक्षा कुमार उचाड़िया के कोर्ट में पेश किया। बता दें की आरोपी समर्थ को CBI ने अपनी कस्टडी में ले लिया है।

SIT करेगी पेश, CBI की रिमांड पर टिकी नजरें

अब तक आरोपी समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर था, जहाँ SIT उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। Twisha Sharma Bhopal आज रिमांड अवधि पूरी होने पर SIT उसे कोर्ट के सामने हाजिर किया गया है । इस पूरे मामले में CBI ने आरोपी समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया है।

गिरिबाला सिंह की जमानत पर होगी सुनवाई

बता दें की आज समर्थ की रिमांड के साथ हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। गिरिबाला सिंह को जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से जो 2 दिन की मोहलत मिली थी, वह आज पूरी हो रही है। इस मामले में कोर्ट आज यह तय कर सकता है कि गिरिबाला सिंह की बेल जारी रहेगी या फिर उन्हें जेल जाना होगा।

जवाब पेश करने के लिए मिला था दो दिन का समय

बता दें की गिरिबाला सिंह की तरफ से बीते 15 मई को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसी दिन उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। अब इस अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर राज्य सरकार और मृतका त्विषा शर्मा के पिता व परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को अपना पक्ष और जवाब रखने के लिए 2 दिन का समय दिया था, जिसकी समय सीमा आज समाप्त हो रही है।

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