पेंशनरों को सरकार ने दी बड़ी सौगात, इस दिन से मिलेगा बढ़ा हुआ DA, शीघ्र भुगतान का आदेश जारी

पेंशनरों को सरकार ने दी बड़ी सौगात, इस दिन से मिलेगा बढ़ा हुआ DA! DA for pensioners Latest News: GOVT Hikes 22 Percent DA of pensioners

  •  
  • Publish Date - September 22, 2022 / 02:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

भोपालः DA for pensioners Latest News राज्य शासन ने पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक मई (भुगतान माह जून 2022) से छटवें वेतन मान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 174 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 22 प्रतिशत की दर से मंहागाई राहत स्वीकृत है।

Read More: छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की यादें…राजधानी वासी हुए थे लोट-पोट

DA for pensioners Latest News राज्य शासन के आदेश पर मंहगाई राहत की दर में एक अगस्त 2022 से छटवां वेतनमान में मंहगाई राहत दर 189 प्रतिशत और सातवां वेतनमान में 28 प्रतिशत होगी। बढी दर सितम्बर 2022 से देय होगी। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

Read More: बुमराह को लेकर गुमराह होने की नौबत! डेथ ओवरों की समस्या से चिंता में भारतीय टीम 

महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।

Read More: कभी ‘क्योंकि सास भी कभी बहु थी’ की जान हुआ करती थी ये एक्ट्रेस, आज ऐसे गुजर रही जिंदगी

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परंतु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।

Read More: बेहद बोल्ड है ऐश्वर्या की हमशक्ल ये एक्ट्रेस, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे मदहोश 

यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों /मंडलों/ निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

Read More: जिला जेल में बंद 10 कैदी मिले HIV पॉजिटिव, प्रशासन में मचा हड़कंप, हिस्ट्री पता लगाने में जुटे अधिकारी 

महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जायेगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक