इंदौर: Loan Scam पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंतरसिंह दरबार की मुसीबते कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अंतरसिंह दरबार को अब घोटाले के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनके 10 अन्य सहयोगियों को भी 1 साल की सजा सुनाई गई और तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
Loan Scam मिली जानकारी के अनुसार अंतर सिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाला करने का आरोप था, जिसकी जांच के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बताया जा रहा है कि ऋण घोटाले का मामला साल 2000 का है। यानि अंतरसिंह दरबार सहित सभी अन्य आरोपियों को 23 साल बाद सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि अंतरसिंह दरबार विधानसभा चुनाव 2023 में महू सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें पूर्व मंत्री उषा ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अंतरसिंह दरबार की टिकट काट दी थी, जिसके बाद वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे थे।