Woman Private Video Viral: महिला के साथ पहले चैटिंग, फिर वीडियो कॉल कर करने लगे ऐसी डिमांड, इस गलती पर तीन लोग पहुंच गए सलाखों के पीछे

महिला के साथ पहले चैटिंग, फिर वीडियो कॉल कर करने लगे ऐसी डिमांड...Woman Private Video Viral: First chatting with the woman, then making

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  • Publish Date - April 23, 2025 / 08:33 PM IST,
    Updated On - April 23, 2025 / 08:33 PM IST

Woman Private Video Viral | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • खरगोन में महिला का अश्लील वीडियो वायरल मामला,
  • वीडियो वायरल करने पर तीन आरोपी गिरफ्तार,
  • सोशल मीडिया पर फैलाया था वीडियो,

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खरगोन: Woman Private Video Viral:  शहर में महिला की निजता का गंभीर उल्लंघन करते हुए उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। कोतवाली थाना पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

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Woman Private Video Viral:  गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आशीष सराफ, पीयूष गुप्ता और आकाश मकवाना शामिल हैं। तीनों युवक कथित रूप से महिला के साथ सोशल मीडिया पर अश्लील चैटिंग करते थे और इसी दौरान वीडियो कॉलिंग के माध्यम से महिला का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया गया। आरोपियों ने इस वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल कर दिया।

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Woman Private Video Viral:  महिला और उसके परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ आईटी एक्ट और धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया। बुधवार को आरोपियों को खरगोन एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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Woman Private Video Viral:  एसपी धर्मराज मीना ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला के साथ यह घटना एक प्रकार का साइबर अपराध है और पुलिस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का प्रयोग सतर्कता से करें और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या निजता के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करें।

अश्लील वीडियो वायरल करने पर कौन-कौन सी धाराएं लगती हैं?

अश्लील वीडियो वायरल करने पर आईटी एक्ट की धारा 66E, 67, 67A और भारतीय दंड संहिता की धारा 354C, 509 आदि के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की शिकायत कहां करें?

सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने की शिकायत आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं।

अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना और शेयर करना अपराध है क्या?

जी हां, अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना और शेयर करना अपराध है। यह निजता का उल्लंघन है और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी सजा 3 से 7 साल तक हो सकती है।

आईटी एक्ट के तहत क्या-क्या अपराध आते हैं?

आईटी एक्ट के तहत साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री प्रसारण, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, निजता हनन, और डेटा चोरी जैसे अपराध शामिल हैं।

यदि किसी महिला की निजता का उल्लंघन हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए?

अगर महिला की निजता का उल्लंघन हुआ है, तो तुरंत नजदीकी थाना, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।