MP High Court on Muslim Marriage
जबलपुर। MP Nursing Officer Bharti: मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 100% महिला आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए पुरुष अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष याचिकाकर्ताओं को भी शामिल किया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के परिणाम अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।
MP Nursing Officer Bharti: यह याचिका जबलपुर निवासी संतोष कुमार लोधी सहित 10 पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 100% महिला आरक्षण को चुनौती दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लगभग 800 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुरुष अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। अगली सुनवाई में राज्य सरकार और ईएसबी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।