Morena News / Image Source : IBC24
Morena News मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 2021 के जहरीली शराब कांड में अब आखिरकार कोर्ट का फैसला आ ही गया है। मामले में जौरा न्यायालय ने 13 आरोपियों को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
Morena News दरअसल चार साल पहले मुरैना ज़िले के छैरा गांव में जहरीली शराब के सेवन से 24 लोगों की मौत हुई थी। फोरेंसिक जांच में पता चला था कि शराब में मेथेनॉल (मिथाइल एल्कोहल) मिलाया गया था। मृतकों के शवों की विसरा रिपोर्ट से साफ हो गया था कि शराब में जहरीला तत्व मिला था। इस मामले की जांच के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सदस्यीय दल जांच का गठन किया था। जांच में 13 लोगों को दोषी पाया गया था। मामला पिछले चार वर्षों से कोर्ट में लंबित था। इस मामले में 17 नवंबर 2025 को जौरा न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 13 आरोपियों को 10-10 साल की कारावास और 1-1 लाख रु का जुर्माना की भी लगाया है।