OBC को 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलेगा आरक्षण, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

OBC get 35 percent reservation : जारी गाइडलाइन में निकाय चुनाव में ओबीसी को 35 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा

  •  
  • Publish Date - May 21, 2022 / 08:50 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

भोपाल। Bhopal OBC reservation news :  मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटके हुए नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर अब काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जून महीने में ही निकाय चुनाव करवा लिया जाएं। जिसके लिए सबसे पहले आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

यह भी पढ़ें:  जयपुर में हुई भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, मिशन 2023 और आगामी कार्य योजना पर की चर्चा , मंत्री चौबे बोले भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले

इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ओबीसी का कोटा रखा जाना है। जारी गाइडलाइन में निकाय चुनाव में ओबीसी को 35 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा।

विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आरक्षण की प्रक्रिया 24 मई शाम 5 बजे तक पूरी कर ली जाएं। वहीं इसकी जानकारी 25 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।

यह भी पढ़ें:  कटौती का ‘करंट’…बिजली पर बवाल…अभी भी बिजली और कोयला संकट की स्थिति बरकरार या विपक्ष की कोरी सियासत?

OBC get 35 percent reservation :  गाइडलाइन में कहा गया है कि मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यदि किसी निकाय में एससी-एसटी का आरक्षण 50% या उससे ज्यादा है तो वहां ओबीसी आरक्षण शून्य होगा।

यह भी पढ़ें: दंतेवाड़ा : 50 महिलाएं बना रहीं 11 किमी लंबी चुनरी, टूटेगा मंदसौर का वर्ल्ड रिकॉर्ड…

OBC get 35 percent reservation :  एससी-एसटी आरक्षण के बाद अधिकतम 50% सीमा तक ओबीसी का आरक्षण होगा। बता दें कि प्रदेश में 322 निकायों के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं जिसमें से नगर परिषद, नरवर के चुनाव हो जाने और नगर पालिका पन्ना, मलाजखण्ड, गढ़ाकोटा और खुरई में वार्ड आरक्षण और परिसीमन की कार्यवाही पहले की जाएंगी इस तरह 317 निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया की जानी है।